अटल पेंशन योजना 2022 (APY) | APY chart, Benefit, login, statement | Atal pension yojana in Hindi
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अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है ,जोकि असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं लोगों की वृद्धावस्था जरूरतों को पूरा करने के हेतु स्वेच्छा से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने को प्रोत्साहित करती है।
वर्तमान में भारत सरकार गरीबों के वृद्धावस्था की सुरक्षा हेतु उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत शामिल करने और और शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है।
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एन एस एस ओ के सर्वेक्षण 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल श्रम बल 47.29 करोड़ मे से असंगठित कामगारों का हिस्सा 88 % है। ( atal pension yojana sbi ) जिनके पास कोई औपचारिक पेंशन का प्रावधान नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने 2010-11 में स्वावलंबन योजना की शुरुआत की थी ,लेकिन इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद कोई गारंटी पेंशन का लाभ नहीं था इस कारण यह योजना ज्यादा कामगार सिद्ध नहीं हुई।
वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के तहत सभी भारतीयों विशेष रुप से गरीबों के लिए बीमा और पेंशन क्षेत्रों में योजनाओं की की घोषणा करते हुए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की यह योजना जमा करने वाले अंश और उसकी अवधि के आधार पर एक परिभाषित पेंशन प्रदान करेगी।
ए पी वाई के तहत लाभार्थियों को उनके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के साथ निश्चित न्यूनतम पेंशन जोकि ₹1000 प्रति माह, ₹2000 प्रतिमाह, ₹3000 प्रतिमाह , ₹4000 प्रति माह , और ₹5000 प्रतिमाह तक प्राप्त होगी। अटल पेंशन योजना को मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र की सभी नागरिकों पर केंद्रित किया गया है। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 से शुरू की गई।
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Table of Contents
अटल पेंशन योजना के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना है ।
देश में असंगठित कामगारों का प्रतिशत सर्वाधिक है और वे सब किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से नहीं जुड़े इसलिए उनके भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु अटल पेंशन योजन शुरू की गई।
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अटल पेंशन योजना के लाभ । Atal pension yojana benefits
- यदि ग्राहक अटल पेंशन योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु मैं जुड़ता है तो उसे उसकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद निश्चित पेंशन 1000 से लेकर 5000 तक दी जाएगी।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के जैसे यदि योजना में भी करते है तो ,सेक्शन 80 CCD (1B) के अंतर्गत निवेशक को ₹ 50000 की इनकम टैक्स डिडक्शन प्रदान की जाएगी।
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि लाभार्थी के आयु और हर महीने जमा होने वाले प्रीमियम के आधार पर तय की जाएगी।
- ए पी वाई के अंतर्गत भारत सरकार भी अपना अंशदान करेगी।
- लाभार्थी यदि 18 वर्ष की उम्र में इस पेंशन योजना से जुड़ता है तो वह 42 साल तक ₹210 का प्रीमियम अपने खाते में जमा कर सकता है ।
- यदि लाभार्थी 40 वर्ष की उम्र में इस पेंशन योजना से जुड़ता है तो वह अगले 20 सालों तक ₹297 से लेकर 1454 रुपए तक का प्रीमियम अपने खाते में जमा करेगा।
अटल पेंशन योजना की पात्रता।
- अटल पेंशन योजना देश में मौजूद सभी बैंक खाताधारकों के लिए उपलब्ध है।
- लाभार्थी भारत का नागरिक हो।
- 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु का हो। Atal pension yojana age limit
- ऐसे लाभार्थी जो अटल पेंशन योजना में 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच शामिल होते हैं और वह किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सदस्य नहीं है ,और ना वो आयकर दाता हैं। उन सभी के खातों में केंद्र सरकार 5 वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019 20 तक कुल अंशदान का 50% या ₹1000 जो भी कम हो का सह अंशदान करेगी।
- इस 5 वर्ष की अवधि के बाद भी अटल पेंशन योजना चलती रहेगी ,लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाला अंशदान उपलब्ध नहीं होगा।
- सरकार द्वारा 2010-11 में चलाई गई स्वावलंबन योजना के तहत जुड़े 18 से 40 वर्ष के लाभार्थी यदि स्वावलंबन योजना से बाहर निकलने का विकल्प चयन नहीं करते तो वो सभी स्वतः ही अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे।
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अटल पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज।
- लाभार्थी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
- लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास उसका आधार कार्ड अनिवार्य होना चाहिए।
- आवेदक का चालू मोबाइल नंबर अनिवार्य।
- स्थाई निवास का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है।
- लाभार्थी का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
अटल पेंशन योजना में शामिल होने की आयु तथा अंशदान की अवधि।
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- अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थी का 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य है
- वह अधिकतम 40 वर्ष तक इस योजना में शामिल हो सकता है।
- अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की शुरुआत लाभार्थी की 60 वर्ष के पूर्ण होने के बाद होगी।
- इस तरह अटल पेंशन योजना के तहत लाभार्थी द्वारा किए जाने वाला अंशदान न्यूनतम 20 वर्षों के लिए और अधिकतम 42 वर्षों के लिए होगा।
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अटल पेंशन योजना का मुख्य फोकस।
- अटल पेंशन योजना देश में मुख्यता असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों पर लक्षित होगी।
- स्वावलंबन योजना में जुड़े हुए लाभार्थियों का अटल पेंशन योजना में स्थानांतरण।
- स्वावलंबन योजना के तहत जुड़े हुए लाभार्थी यदि पात्र है तो छोड़ने का विकल्प देने पर उन्हें स्वतः ही अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- स्वावलंबन योजना से आए हुए लाभार्थियों को सरकार के अंशदान का लाभ 5 वर्ष से अधिक नहीं प्राप्त होगा , मतलब यदि लाभार्थी ने स्वावलंबन योजना के तहत 1 वर्ष का लाभ प्राप्त कर लिया है , तो उसे अटल पेंशन योजना में सरकारी अंशदान का शेष 4 वर्ष का ही लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- यदि 40 वर्ष से अधिक के स्वाबलंबन लाभार्थी इस योजना को बरकरार नहीं रखना चाहते तो वह अपनी समस्त राशि का आहरण कर सकते हैं अथवा 60 वर्ष के पश्चात पेंशन चालू रखने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अटल पेंशन योजना नामांकन एवं भुगतान।
- पात्र श्रेणी के अंतर्गत स्वयं के नाम सुविधा वाले खातों के सभी बैंक खाता धारक अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं।
- लाभार्थी के पहले महीने के अंशदान के भुगतान के आधार पर ही प्रत्येक माह मासिक अंशदान करना होता है।
- यदि अटल पेंशन योजना का लाभार्थी समय से भुगतान नहीं करता तो इस स्थिति में उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और यदि लाभार्थी के किसी अकाउंट में सरकार का कोई अंशदान है तो वह भी जब्त कर लिया जाएगा ।
- अटल पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थी के द्वारा यदि कोई गलत जानकारी प्रदान की जाती है ,तो उस लाभार्थी के अकाउंट से सरकारी अंशदान को दंड और ब्याज के साथ वापस जप्त कर लिया जाएगा।
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जमा करने वाले अंशदान का घटाया बढ़ाया जा सकता है।
- अंशदान की राशि को वर्ष में केवल अप्रैल माह में ही घटाया बढ़ाया जा सकता है।
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1000 से 5000 पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चयन किया जा सकता है जिसके आधार पर ही लाभार्थी को अपना अंशदान जमा करना होगा।
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ए पी वाई के अंतर्गत चूक हेतु शुल्क ।
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत अभीदाताओं के पास महीने के आधार पर अंश दान देने का विकल्प होगा। देरी से भुगतान करने पर दंड से बचने हेतु लाभार्थियों को निर्धारित देय तिथियों पर उनके खातों में जमा योग्य शेष राशि का होना आवश्यक है। देर से हुए भुगतान के लिए बैंकों को अतिरिक्त राशि संग्रहण करवाना अपेक्षित होता है ऐसी राशि न्यूनतम एक रुपए से लेकर ₹10 तक प्रतिमाह तक होती है।
- ₹100 प्रति माह के अनुदान हेतु ₹1 प्रति माह दंड।
- ₹101 से ₹500 तक ₹2 प्रति माह का दंड।
- ₹501 से ₹1000 तक ₹5 प्रति माह का दंड।
- ₹1001 से ज्यादा ₹10 प्रति माह का दंड।
अंशदान राशि के भुगतान को अवरुद्ध करने पर कार्यवाही
अटल पेंशन योजना के तहत यदि लाभार्थी अपना प्रीमियम समय पर नहीं भरता तो उसके विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है।
- 6 माह बाद खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
- 12 माह (1 साल ) बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- 24 माह ( 2 साल ) बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।
अटल पेंशन योजना के तहत सरकार का अंशदान प्राप्त करने के लिए अपात्र लाभार्थी।
अटल पेंशन योजना के तहत वो लाभार्थी सरकार के अंशदान के लाभ के पात्र नहीं होंगे , जिन्होंने किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया हो जैसे –
- कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1948।
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952।
- असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1955।
- जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1961।
- सीमन्स प्रोविडेंट फंड एक्ट 1966।
- अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी।
अटल पेंशन योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें। Atal pension yojana apply online
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- अटल पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम किसी राष्ट्रीय बैंक में अपना खाता खुलवा लीजिए।
- उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म DOWNLOAD कर लीजिये।
- उसके बाद अटल पेंशन योजना के आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को जैसे आधार कार्ड नंबर ,मोबाइल नंबर ,नाम ,पता आदि जानकारियों को अच्छे से अटल पेंशन योजना के फॉर्म में भर दीजिए।
- अटल पेंशन योजना के फॉर्म को भरने के पश्चात बैंक में जमा करा दीजिए उसके उपरांत आपकी सभी जानकारियों का सत्यापन कर अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आपका खाता बैंक में खोल दिया जाएगा।
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समय पूर्व निकासी तथा पेंशन का भुगतान।
लाभार्थी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद वह गारंटी मासिक पेंशन लेने का हकदार हो जाएगा । इसके लिए उसे अपने संबंधित बैंक पर एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
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इस योजना को 60 वर्ष की आयु के पहले छोड़ने की अनुमति नहीं है छोड़ने की अनुमति केवल कुछ स्थितियों जैसे लाभार्थी की मृत्यु तथा लाइलाज बीमारी होने पर दी जाएगी।
ए पी वाई से परिवक्व अवधी के पूर्व ही कुछ विशेष जरूरतों पर निकाशी की जा सकती है।
- मृत्यु पर निकासी ( 60 वर्ष के पूर्व ) – यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष के पूर्व हो जाती है तो नामित व्यक्ति सम्बंधित बैंक शाखा में पूर्ण रूप से भरा हुआ closer form और लाभार्थी के मृत्यु प्रमाण पत्र को जमा करना होगा। बाद में बैंक द्वारा सभी औपचारिक कार्यवाही करके नामित व्यक्ति को शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
- मृत्यु पर निकासी ( 60 वर्ष के बाद ) – यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष के बाद होती है तो उसकी पेंशन उसके पति/पत्नी को दी जाएगी। यदि वह भी नहीं है तो नामित व्यक्ति को बैंक की सभी औपचारिक कार्यावही के बाद शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
अटल पेंशन योजना का pdf | atal pension yojana pdf hindi
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अटल पेंशन योजना ऑफिसियल वेबसाइट
Atal pension yojana official website
एपीवाई या प्रधान मंत्री अटल पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट npscra.nsdl.co.in है।
अटल पेंशन योजना चार्ट | Atal pension yojana chart
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अटल पेंशन योजना स्टेटमेंट | Atal pension yojana STATEMENT
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत official statement देखने यहाँ क्लीक करें।
अटल पेंशन योजना login | Atal pension yojana login
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत login करने के यहाँ क्लीक करे।
अटल पेंशन योजना फॉर्म | Atal pension yojana form
atal pension yojana form pdf
अटल पेंशन योजना का फॉर्म डाउनलोड करें।
अटल पेंशन योजना LIST | Atal pension yojana LIST
अटल पेंशन योजना की सूची
अटल पेंशन योजना की लिस्ट देखने के लिए यहाँ क्लीक करें।
अटल पेंशन योजना कस्टमर केयर नंबर | Atal pension yojana customer care number
- Toll-Free Number -1800-110-069 of Atal Pension Yojana
- Atal Pension Yojana Toll Free Number :
1800-180-1111 / 1800-110-001
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न- अटल पेंशन योजना
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पेंशन क्या है ? मुझे इसकी आवश्यकता क्यों है ?
पेंशन लोगों को तब मासिक आय प्रदान करती है, जब वह बढ़ती आयु के कारण कमाने के लिए कार्य शील नहीं हो पाते हैंI
पेंशन की आवश्यकता क्यों है
बढ़ती आयु के साथ कमाने के सामर्थ में कमी आना।
एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि।
कमाने वाले सदस्यों का मूल निवास स्थान के बाहर प्रवास।
जीवन यापन खर्चे में वृद्धि।
बढ़ती हुई लम्बी आयु।
वृद्धावस्था में किसी अन्य पर वित्तीय निर्भरता कम होने से सम्मानित जीवन।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) क्या है ?
अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो असंगरित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है I एपीवाई के तहत रु.1000/- या रु.2000/- या रु.3000/- या 4,000/- या 5,000/- प्रतिमाह की मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु से प्रदान की जाती है, जो की अभिदाताओं द्वारा चुने गए पेंशन विकल्प के अंशदानों पर निर्भर करती है I
एपीवाई की सदस्यता कौन ले सकता है ?
भारत का कोई भी नागरिक जो की अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चूका हो और उसका एक बचत खाता बैंक या पोस्टऑफिस में हो।
क्या केंद्र /राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारी और/या एनपीएस अभिदाता एपीवाई की सदस्यता ले सकते हैं ?
हाँ , 18-40 वर्ष के आयु समूह का कोई भी भारतीय नागरिक जो अपने रोज़गार की स्थिति का विचार किये बिना भारत सरकार द्वारा गारंटी युक्त लाभों को प्राप्त करने के लिए एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है I
एपीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है ?
एपीवाई खाता खोलने के लिए जहाँ व्यक्ति का खाता है, उस बैंक शाखा/डाकघर से संपर्क करें या अभिदाता का बचत खाता नहीं है, तो एक बचत खाता खुलवाएं I
क्या मैं बचत बैंक खाते के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूँ ?
नहीं, एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाता अनिवार्य है I
योजना में शामिल होते समय नामांकन करना आवश्यक है ?
हाँ , एपीवाई खाते में नामित का विवरण प्रदान करना आवश्यक है I
मेरे द्वारा कितने एपीवाई खाते खोले जा सकते हैं ?
एक अभिदाता द्वारा केवल एक एपीवाई खाता खोला जा सकता है I एक से अधिक एपीवाई खातों को खोलने की अनुमति नहीं है I
यदि मैं 40 साल की आयु पूरी कर लेता हाँ, तो क्या मैं अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता हूँ ?
नहीं, मौजूदा समय में एक व्यक्ति जो 18 से 39 वर्ष 364 दिनों के आयु समूह में आता है, अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता हैI
क्या कोई एनआरआई एपीवाई खाता खोल सकता ह
हाँ , एनआरआई जो 18-40 वर्ष के आयु समूह में आता हो, जिसका एपीवाई , पीओपी के साथ बैंक खाता हो, एपीवाई खाता खोलने के लिए योग्य है I
यदि अंशदान जमा करने में देरी होती है तो क्या होगा ?
यदि देय तिथि पर एपीवाई अंशदान जमा करने में देरी होती है तो अभिदाता से विलम्बित अवधी के लिए विलम्बन ब्याज़ लिया जाएगा I